पेड़ों की कटाई पर NGT सख्त, मुख्य सचिव से चार हफ्ते में मांगा जवाब

नवभारतटाइम्स.कॉम
ngt strict on tree cutting chief secretary asked for reply in four weeks know whats the matter
n NBT न्यूज, गुड़गांव

जिले में पेड़ों की कटाई को लेकर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( NGT ) ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ट्रिब्यूनल ने हरियाणा के मुख्य सचिव को चार हफ्ते के भीतर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव को बताना होगा कि राज्य में पेड़ों के संरक्षण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और कटाई को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नियम क्यों नहीं लागू हो सके। निर्देश गुड़गांव में पेड़ों की कटाई से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान दिए गए। याचिकाकर्ता वैशाली राणा ने आरोप लगाया है कि शहर में बिना अनुमति पेड़ काटे जा रहे हैं। गुड़गांव के DFO सुरेंद्र दांगी ने बताया कि निजी जमीन पर, जो PLPA-1900 की धारा-4 के दायरे में नहीं आती, वहां पेड़ों की कटाई रोकने के लिए फिलहाल कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं। राज्य सरकार ने बताया कि स्थायी कानून बनने तक NGT के 9 सितंबर 2025 के आदेश के तहत अंतरिम व्यवस्था लागू की गई थी। सामने आया कि इस व्यवस्था का पूरी तरह पालन नहीं हुआ।

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