आदेश की अवहेलना पर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को अवमानना नोटिस

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deepak kumar issued contempt notice allahabad high court sends notice to additional chief secretary for disobeying order
n NBT न्यूज, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सेवानिवृत्त डॉक्टरों की संशोधित पेंशन के मामले में दिये गए आदेश का समय से अनुपालन नहीं किए जाने पर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को नियत किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने डॉ. बृजेंद्र पाल आजाद श्रीवास्तव समेत सात याचियों की ओर से दाखिल एक अवमानना याचिका पर पारित किया है।

याचियेां ने अवमानना अर्जी में आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को उनके प्रत्यावेदन पर आठ सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्धारित अवधि में आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद याचियों को अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर अपर मुख्य सचिव को यह बताना होगा कि अदालत के आदेश की जानबूझकर और इरादतन अवहेलना के लिए उनके खिलाफ अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। हालांकि, कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को अनुपालन का अवसर भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पहले ही पालन हो चुका है तो अपर मुख्य सचिव को अगली सुनवाई से पहले अनुपालन शपथपत्र दाखिल करना होगा और ऐसे में उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। यदि आदेश का पालन अभी तक नहीं हुआ है तो अपर मुख्य सचिव को आदेश की जानकारी मिलने के दो सप्ताह के भीतर उसका अनुपालन कर 5,000 रुपये की क्षतिपूर्ति याचियों को अपनी जेब से देनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य कोष से नहीं दी जाएगी और लागत दंडात्मक नहीं बल्कि क्षतिपूरक है।

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