पीटीआई, नई दिल्ली: खाने-पीने की चीजों की शुद्धता पर नजर रखने वाली संस्था FSSAI ने कानून के गंभीर उल्लंघन को लेकर मार्चे (Marche) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही, दमन की कंपनी एसडीपी (SDP) इंडस्ट्रीज को हर तरह का घी बेचने से रोक दिया गया है। FSSAI ने रविवार को जानकारी दी कि फूड सेफ्टी से जुड़े नियमों की भारी अनदेखी पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है।
रेगुलेटर ने बताया कि मार्चे रिटेल के ठिकानों की जांच के दौरान काम करने के तरीके में कई गंभीर कमियां मिलीं। निरीक्षण में पाया गया कि कंपनी के काम करने की जगह की बनावट ठीक नहीं थी। साफ-सफाई का बुरा हाल था। वहां काम करने वालों को सही ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और जरूरी रेकॉर्ड भी नहीं रखे जा रहे थे। इन कमियों की वजह से कंपनी का लाइसेंस 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, एसडीपी इंडस्ट्रीज के मामले में FSSAI ने मिलावट की शिकायतों के बाद उसके घी उत्पादों पर रोक लगा दी है।