पिता और भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद

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n NBT न्यूज, आरडीसी : निवाड़ी थाना क्षेत्र के गांव पेंगा में जमीनी विवाद के चलते अपने पिता पीतम सिंह और बड़े भाई सुभाष उर्फ पप्पू की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद सिंह रावत की कोर्ट ने दोषी सुमित उर्फ बबलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय वकील राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 23 दिसंबर 2018 की दोपहर करीब दो बजे पीतम सिंह और उनके बेटे सुभाष उर्फ पप्पू गांव के खेत में गेहूं की बुवाई करने गए थे। इसी दौरान सुभाष की पत्नी सुधा अपने भाई सुमित उर्फ मिंटू के साथ खेत पर पहुंची, जहां उसने अपने देवर सुमित उर्फ बबलू को फावड़े से पीतम सिंह और सुभाष पर जानलेवा हमला करते देखा। मौके पर दोनों की मौत हो चुकी थी। उसी रात सुधा की शिकायत पर निवाड़ी थाने में केस दर्ज कराया गया। इसी मामले में दोषी को सजा मिली है।

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