अवैध निर्माण पर NGT ने लगाई रोक

नवभारतटाइम्स.कॉम
ngts strict action on illegal construction in sai upvan city forest ban imposed
n NBT रिपोर्ट, गाजियाबाद : साईं उपवन सिटी फॉरेस्ट में चल रहे पक्के रास्तों के निर्माण, दीवारें खड़ी करने और मिट्टी भराई (जमीन कब्जाने) के काम पर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( NGT ) ने रोक लगा दी है। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने गाजियाबाद के जिला मैजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि वह खुद यह सुनिश्चित करें कि उपवन के भीतर अब एक ईंट भी न रखी जाए। यह कार्रवाई पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी की याचिका पर हुई है, जिनकी तरफ से वकील आकाश वशिष्ठ ने कोर्ट में पैरवी की। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 16 सितंबर को करेगा।

गाजियाबाद के जंगल को बचाने की जंग : साईं उपवन कोई आम पार्क या खाली जमीन नहीं है, बल्कि गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031 के तहत इसे एक सिटी फॉरेस्ट (शहर का जंगल) घोषित किया गया है। कानूनन इस जगह का इस्तेमाल सिर्फ पेड़-पौधे उगाने और जंगल के रूप में ही किया जा सकता है। यहां पहले से ही हजारों पेड़ मौजूद हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि जंगल के भीतर कंक्रीट की सड़कें और दीवारें बनाई जा रही हैं। इस निर्माण को नहीं रोका गया, तो कम से कम 100 एकड़ की वह जमीन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जहां नए पेड़ लगाए जा सकते थे।

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