प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को ब्याज में छूट, 30 जून तक उठाएं लाभ

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फरीदाबाद नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत दी है। अब बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज में पूरी छूट मिलेगी। यह लाभ 30 जून तक उठाया जा सकता है। इसके लिए संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य है। नागरिक सरकार के पोर्टल पर जाकर अपनी संपत्ति की जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

good news for property tax defaulters get full exemption on interest till june 30

nNBT न्यूज, फरीदाबाद

नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज में पूरी छूट देने की योजना लागू की है। निगम अधिकारियों के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए बकायेदारों को निर्धारित तिथि तक अपना टैक्स जमा करने के साथ-साथ संपत्ति का सेल्फ सर्टिफिकेशन भी करना होगा। जेडटीओ विकास कन्हैया ने बताया कि जो नागरिक अपनी प्रॉपर्टी का स्व-प्रमाणन कर देंगे, उन्हें ब्याज की पूरी माफी का लाभ मिलेगा। इसके लिए लोगों को सरकार के पोर्टल प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल https://property.ulbharyana.gov.in पर जाकर अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी अपडेट करनी होगी और स्व-प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी संपत्ति का सत्यापन कराकर बकाया टैक्स जमा करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विकास कन्हैया ने चेतावनी दी कि यदि बकायेदार 30 जून तक इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी संपत्ति मालिकों से समय पर टैक्स जमा कर योजना का लाभ लेने की अपील की गई है।