टैक्स चोरी केस में अनिल अंबानी को हाई कोर्ट से राहत

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अनिल अंबानी को टैक्स चोरी और विदेशी संपत्ति छुपाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक अंबानी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

anil ambani gets major relief from high court in tax evasion case proceedings stayed

NBTरिपोर्ट, मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कारोबारी अनिल अंबानी को टैक्स चोरी और विदेशी संपत्ति छुपाने के कथित मामले में अंतरिम राहत दी है। इसके तहत अंबानी को याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक कड़ी कार्रवाई और मुकदमे से राहत मिली है। याचिका में ब्लैक मनी एंड टैक्स इम्पोजिसन ऐक्ट के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। बेंच ने इस पर केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। आयकर विभाग ने 8 अगस्त 2022 को अंबानी को एक नोटिस जारी किया था। नोटिस में आरोप लगाया गया था कि अंबानी ने दो स्विस बैंक अकाउंट में मौजूद 814 करोड़ रुपये पर लगभग 420 करोड़ रुपये का टैक्स नहीं चुकाया था। विदेशी बैंक में जमा रकम की जानकारी भी छुपाई गई थी। ब्लैक मनी की जिन धाराओं के तहत अम्बानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनमें दस साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।