CP में शाम 6:30 बजे के बाद रेहड़ी-पटरी पर रोक

नवभारतटाइम्स.कॉम
cp street vendors banned after 630 pm strict action by ndmc
NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

कनॉट प्लेस समेत लुटियंस दिल्ली के ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में अब शाम 6:30 बजे के बाद वेंडिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ( NDMC ) ने नो-वेंडिंग जोन में लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को बिना अनुमति वेंडिंग और तय समय के बाद सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।
एनडीएमसी का कहना है कि पिछले दिनों हुई बैठक में कनॉट प्लेस और आसपास के एरिया में ट्रैफिक स्मूद बनाने और पैदल चलने वालों के लिए रास्ता सुगम बनाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया था।

एरिया इंस्पेक्टर्स को संवेदनशील स्थानों की पहचान कर नियमित निरीक्षण और एक्शन लेने का आदेश दिया गया है। एनडीएमसी ने यह भी निर्देश दिया है कि आवंटित स्थान को तिरपाल या किसी अस्थायी ढांचे से ढका नहीं जा सकता। रेहड़ी-पटरी वालों को अपने आवंटित स्थल पर फोटो सहित तहबाजारी प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना होगा। ठेला, स्टॉल या सामान आवंटित क्षेत्र से बाहर फैलाने पर भी मनाही होगी।

फुटपाथ और सड़क राहगीरों और गाड़ियों के आवागमन के लिए खाली रखने होंगे। नियम तोड़ने पर तहबाजारी प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द किया जा सकता है। नई दिल्ली ट्रेडर्स असोसिएशन (एनडीटीए) ने इस फैसले का स्वागत किया है।

असोसिएशन ने कहा कि संगठन लंबे समय से कनॉट प्लेस और आसपास रेहड़ी-पटरी को व्यवस्थित करने की मांग कर रहा है। ब्रिक्स समिट के दौरान कनॉट प्लेस में अतिक्रमण कम दिखा था, लेकिन सम्मेलन खत्म होने के बाद कई जगह फिर पहले जैसी स्थिति हो गई है।