n NBT न्यूज, लखनऊ : हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की विभिन्न योजनाओं के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं के संबंध में अधिग्रहण को चुनौती दी गई है, उन सभी मामलों में राज्य सरकार सहित सभी पक्षकार मौके पर यथास्थिति बनाए रखें। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को नियत की गई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय एवं न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने 11 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट के समक्ष यह प्रकरण लंबे समय से विचाराधीन है। बुधवार को विभिन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ताओं ने अपनी बहस पूरी कर दी। इसके बाद जब कोर्ट ने राज्य सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग, जिलाधिकारी अयोध्या तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से बहस करने को कहा, तो उनकी तरफ से उपस्थित अधिवक्ताओं ने उसी दिन बहस शुरू करने में असमर्थता जताई। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।


