NBT रिपोर्ट, गुड़गांव : हरियाणा सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन में हाल ही में की गई बढ़ोतरी को लेकर अब जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। श्रम विभाग ने सभी औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्रियों, वेयरहाउस और प्रोसेसिंग सेंटरों से अपील की है कि नए न्यूनतम वेतन से संबंधित बैनर को बड़े आकार (5×7 फुट) में अपने परिसर के बाहर लगाएं। बढ़े वेतन की इसकी अधिसूचना 9 अप्रैल को जारी की गई है। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें यह जानकारी ही नहीं है कि उनके संस्थान में संशोधित न्यूनतम वेतन लागू हुआ है या नहीं। ऐसे में बैनर के माध्यम से यह जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म समाप्त किया जा सकता है। गुड़गांव के डिप्टी लेबर कमिश्नर नवीन शर्मा ने कहा कि सभी प्रतिष्ठानों के लिए यह जरूरी है कि वे श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता बनाए रखें।
अकुशल श्रमिकों के लिए 15,220 रुपये
अर्द्धकुशल के लिए 16,780 रुपये
कुशल श्रमिकों के लिए 18,500 रुपये
उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 19,425 रुपये मासिक




