हाई कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर लगाई रोक

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गौड़ होम्स सोसायटी का एओए विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिटी मजिस्ट्रेट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें चुनाव प्रक्रिया और प्रबंध समिति को लेकर निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है। सोसायटी में चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है।

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n NBT रिपोर्ट, गाजियाबाद : गौड़ होम्स सोसायटी में एओए विवाद अब कानूनी दांव-पेंच में फंस गया है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिटी मैजिस्ट्रेट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया और प्रबंध समिति को लेकर निर्देश दिए गए थे। गौड़ होम्स सोसायटी में लंबे समय से रेजिडेंट्स और वर्तमान प्रबंधन के बीच चुनाव संबंधी अनियमितताओं को लेकर विवाद चल रहा है। मामला जिला प्रशासन तक पहुंच गया। सिटी मैजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित किया था, जिससे वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की संभावना थी। इसके खिलाफ पक्षकारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने पाया कि मैजिस्ट्रेट के आदेश में कुछ प्रक्रियात्मक खामियां हो सकती हैं। कोर्ट ने उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और सभी संबंधित को अपना पक्ष रखने का समय दिया है। सोसायटी में चुनाव की प्रक्रिया अटक गई है।