अफीम की तौल शुरू

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बाराबंकी में जैदपुर थाना क्षेत्र की एक किशोरी के अपहरण मामले में फैसला आ गया है। अपर जिला जज प्रणविजय सिंह ने कोठी के मांदूपुर निवासी अनुज रावत को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान रेप का आरोप साबित नहीं हो सका।

minor kidnapping anuj rawat gets 5 years imprisonment and 40 thousand fine

किशोरी के अपहरण में 5 साल की कैद

nNBT न्यूज़, बाराबंकीः चार साल पहले जैदपुर थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण व रेप के मामले में अपर जिला जज प्रणविजय सिंह ने कोठी के मांदूपुर निवासी अनुज रावत को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार जुर्माना लगाया है। केस की सुनवाई के दौरान रेप का आरोप साबित नहीं हो सका।