HC ने खारिज की मस्जिद पक्ष की संशोधन अर्जी

नवभारतटाइम्स.कॉम

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की लिखित कथन में संशोधन की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मूल लिखित कथन ही विधिसम्मत नहीं है। मस्जिद पक्ष ने दो नए पैराग्राफ जोड़ने की अनुमति मांगी थी।

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nNBT रिपोर्ट, प्रयागराज: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका दिया है। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने मस्जिद पक्ष द्वारा अपने लिखित कथन में संशोधन की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मूल लिखित कथन ही विधिसम्मत नहीं है, तब उसमें संशोधन की मांग करना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

मस्जिद पक्ष ने अर्जी दाखिल कर लिखित कथन में दो नए पैराग्राफ जोड़ने की अनुमति मांगी थी। तर्क था कि वादी पक्ष ने आस्था के अस्तित्व के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य रेकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि मस्जिद पक्ष द्वारा पहले दाखिल किया गया लिखित कथन कई तकनीकी खामियों से ग्रस्त है।

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