स्कूल शिक्षा निदेशक नितिश सिंगला ने बताया कि स्कूल की आंतरिक समिति (ICC) की रिपोर्ट साफ नहीं थी। मामला जिला स्तर की समिति को दे दिया गया है। POSH Act 2013 एक कानून है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। यह समिति शिकायतों की जांच करती है।





