पीटीआई, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को मार्च महीने का जीएसटी रिटर्न ( GSTR-3B ) भरने और टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख को एक दिन के लिए बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि 20 अप्रैल को कई टैक्सपेयर्स को पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बता दें कि GSTR-3B एक मंथली समरी रिटर्न है जिसे रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख को अपनी-अपनी कैटिगरी के हिसाब से अलग-अलग चरणों में भरते हैं। एएमआरजी ग्लोबल के मैनेजिंग पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि इससे राहत तो मिली है, लेकिन यह भी पता चलता है कि सिस्टम को और मजबूत करने की सख्त जरूरत है।





