Allahabad High Court Quashes Dismissal Of Prof Mahrukh Mirza Orders Reinstatement
HC ने प्रो. महरुख मिर्जा की बर्खास्तगी निरस्त की
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT न्यूज, लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विवि की प्रफेसर एवं पूर्व कुलपति महरुख मिर्जा की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने विवि को उन्हें सेवा में बहाल करने और वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया। हालांकि, 10 मार्च 2024 से फैसले की तारीख तक उन्हें आधे वेतन का ही अधिकार होगा। प्रो. मिर्जा ने अपनी याचिका में 10 मार्च 2024 के बर्खास्तगी आदेश अनुशासनात्मक समिति की जांच रिपोर्ट और कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पाया कि फर्जी एनओसी का आरोप ठोस साक्ष्यों से सिद्ध नहीं हुआ। कथित फर्जी हस्ताक्षर का विशेषज्ञ से परीक्षण नहीं हुआ और संबंधित प्राचार्य का पक्ष भी नहीं लिया गया।