हाइवे पर 10 मिनट में ऐंबुलेंसन आई तो "10 हज़ार जुर्माना

नवभारतटाइम्स.कॉम
10000 fine if ambulance not reached in 10 minutes on highway nhais new rule
n भाषा, नई दिल्ली

NHAI ने आपातकालीन प्रतिक्रिया में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर तैनात ऐंबुलेंस के लिए 10 किमी के दायरे में मौजूद किसी भी दुर्घटनास्थल पर 10 मिनट में पहुंचने की समयसीमा तय की है। NHAI ने कहा कि तय समयसीमा का पालन न करने पर हर मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
NHAI के मुताबिक, ऐंबुलेंस को टिकट स्वीकार किए जाने के समय से एक घंटे के भीतर दुर्घटना पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाना होगा। उसने कहा कि तय समयसीमा का पालन नहीं करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। NHAI ने ऐंबुलेंस, क्रेन और पट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों के लिए बुधवार को नए निर्देश जारी किए थे।