5 करोड़ का निवेश है तो आप होंगे 'खास'

नवभारत टाइम्स
become a special investor with an investment of 5 crore sebis new proposal
NBT रिपोर्ट, मुंबई : बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने गुरुवार को एक नया प्रस्ताव रखा है। इसके तहत एक्रिडिटेड इन्वेस्टर (मान्यता प्राप्त) बनने के लिए निवेश की एक नई शर्त जोड़ी गई है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास शेयर बाजार की संपत्तियों (शेयर या बॉण्ड) में कम से कम 5 करोड़ रुपये का निवेश है, तो वह ' खास निवेशक ' बन सकता है। इसके लिए उसकी सालाना कमाई या कुल संपत्ति (नेटवर्थ) की मौजूदा शर्तों को देखना जरूरी नहीं होगा। इस कदम का मकसद बड़े निवेशकों की संख्या बढ़ाना है। कंपनियों और ट्रस्ट (फैमिली ट्रस्ट को छोड़कर) के लिए सेबी ने यह सीमा 20 करोड़ रुपये के निवेश की रखने का प्रस्ताव दिया है। आय के आधार पर पात्रता दिखाने के लिए निवेशकों को ताजा ITR देना होगा।