Marche Retail License Suspended Fssai Takes Action On Serious Violations
Marche Retail का लाइसेंस हुआ सस्पेंड
नवभारतटाइम्स.कॉम•
पीटीआई, नई दिल्ली: फूड रेगुलेटर FSSAI ने कानून के गंभीर उल्लंघन के कारण Marche Retail Pvt Ltd का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और दमन की SDP Industries को घी के सभी तरह के प्रोडक्ट बेचने से रोक दिया है। रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने कहा कि उसने ‘फूड सेफ्टी से जुड़े गंभीर उल्लंघन’ का पता चलने के बाद नई दिल्ली की Marche Retail Pvt Ltd का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और दमन की SDP Industries Pvt Ltd को रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
रेगुलेटर ने कहा कि Marche Retail का लाइसेंस तब सस्पेंड किया गया जब फूड बिजनेस वाली जगह के इंस्पेक्शन और उसके बाद की जांच में नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।Marche Retail के मामले में, FSSAI ने कहा कि इंस्पेक्शन के दौरान कंपनी में ‘डिजाइन, ऑपरेशनल कंट्रोल, सफाई, पर्सनल हाइजीन, फूड-हैंडलर की ट्रेनिंग और जरूरी रिकॉर्ड रखने से जुड़ी कमियां पाई गईं। FSSAI लाइसेंस 30 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। रेगुलेटर ने कंपनी से सभी फूड बिजनेस एक्टिविटीज को तुरंत रोकने और गलतियों को ठीक करने का निर्देश दिया है। SDP Industries के मामले में, FSSAI ने कहा कि उसने "नियमों का पालन न करने वाले घी प्रोडक्ट और मिलावट की चिंताओं‘ के कारण रोक लगाने का आदेश जारी किया है। रेगुलेटर ने कहा कि इंफोर्समेंट इंस्पेक्शन और सैंपल की जांच के दौरान, कंपनी के कई घी प्रोडक्ट- जिनमें Shraddha, Shree Saras और Gokul जैसे ब्रांड के तहत बेचे जाने वाले प्रोडक्ट शामिल हैं - FSS Act, 2006 के तहत जरूरी नियमों का पालन करते नहीं पाए गए।