अधिवक्ता मर्डर में 24 साल बाद 3 को उम्रकैद

नवभारतटाइम्स.कॉम
3 sentenced to life imprisonment after 24 years in advocate inder dev singh murder case fined rs 30000 each
n NBT न्यूज, लखनऊ : सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वायु नंदन मिश्रा ने मंगलवार को लखनऊ के चर्चित इंद्र देव सिंह एडवोकेट मर्डर केस में तीन हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने गत 30 जून को तीनों को हत्या और साजिश का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने मुख्य शूटर विक्रम यादव उर्फ कालिया , उसके साथी पन्ना सिंह और ब्रजेश यादव उर्फ मुन्ना पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस बहुचर्चित हत्याकांड के तीन अन्य आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। इंद्र देव सिंह नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के पिता थे। यह वारदात 8 अगस्त 2002 को हुई थी। अधिवक्ता आरके यादव के मुताबिक, वरिष्ठ वकील इंद्रदेव सिंह घटना के दिन कलेक्ट्रेट (कचहरी) से स्कूटर पर निकले थे। जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे वाली गली में स्कूटर सवार हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। उन्हें दो गोलियां मारी गईं, जिनमें एक गर्दन में लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड में कुल 6 आरोपी थे।