अधिवक्ता मर्डर में 24 साल बाद 3 को उम्रकैद

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n NBT न्यूज, लखनऊ : सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश वायु नंदन मिश्रा ने मंगलवार को लखनऊ के चर्चित इंद्र देव सिंह एडवोकेट मर्डर केस में तीन हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने गत 30 जून को तीनों को हत्या और साजिश का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने मुख्य शूटर विक्रम यादव उर्फ कालिया, उसके साथी पन्ना सिंह और ब्रजेश यादव उर्फ मुन्ना पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस बहुचर्चित हत्याकांड के तीन अन्य आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। इंद्र देव सिंह नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के पिता थे। यह वारदात 8 अगस्त 2002 को हुई थी।