यूनिट की थी रद्द, अब पज़ेशन के साथ ही रिटर्न भी देगी बिल्डर कंपनी

नवभारतटाइम्स.कॉम
reras big decision builder to give possession and returns for cancelled unit buyer gets relief
nNBT रिपोर्ट, सिविल लाइंस

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) गुड़गांव ने एक अहम फैसले में नियो डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कमर्शल यूनिट रद्द करने की कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए खरीदार को राहत दी है। अथॉरिटी ने बिल्डर को यूनिट का पजेशन देने, कन्वेयंस डीड (CD) कराने और तय एश्योर्ड रिटर्न (AR) का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह मामला सुमन लता बनाम नियो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का है। शिकायतकर्ता ने सेक्टर-109 स्थित नियो स्क्वायर प्रॉजेक्ट में एक कमर्शियल यूनिट बुक की थी। आरोप था कि भुगतान के बावजूद बिल्डर ने उनकी यूनिट रद्द कर दी। RERA ने कहा कि शिकायतकर्ता 75 लाख रुपये की बेसिक सेल कीमत के मुकाबले 84 लाख रुपये का भुगतान कर चुकी थीं। ऐसे में यूनिट रद्द करना सही नहीं था और इसे निरस्त किया जाता है। अथॉरिटी ने बिल्डर को 10 अक्तूबर 2020 से वैध पजेशन ऑफर होने तक हर महीने एक लाख आठ हजार 615 रुपये की दर से एश्योर्ड रिटर्न देने का आदेश दिया है। पहले से किए गए भुगतान का एडजेस्टमेंट करते हुए बकाया राशि 90 दिन के भीतर चुकानी होगी। RERA ने यह भी स्पष्ट किया कि बिल्डर खरीदार से ऐसा कोई शुल्क नहीं वसूल सकता जो MoU या बायर एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि लेबर सेस भी खरीदार से नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा, बिल्डर को 60 दिन के भीतर बकाया राशि का समायोजन होने पर यूनिट का पजेशन सौंपने और आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर कन्वेयंस डीड एक्जेक्यूट कराने का भी निर्देश दिया गया है।