15 लाख की ठगी के आरोपी की ज़मानत अर्जी खारिज़

नवभारतटाइम्स.कॉम
15 लाख की ठगी के आरोपी की ज़मानत अर्जी खारिज़
N BT न्यूज, चंडीगढ

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कनाडा भेजने का झांसा देकर करीब 15 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपों की गंभीरता, आरोपी के आचरण को देखते हुए उसकी हिरासत में पूछताछ (कस्टोडियल इंटेरोगेशन) अत्यंत आवश्यक है। जस्टिस आलोक जैन यह फैसला करनाल निवासी साहिल शर्मा की याचिका पर सुनाया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि यह मूल रूप से पैसों का विवाद है, जिसे आपराधिक रंग दे दिया गया है। उसने दावा किया कि वह शिकायतकर्ता की रकम लौटाना चाहता था, लेकिन कुछ देरी के कारण ऐसा नहीं हो सका। राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से इस दलील का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से कानून की प्रक्रिया से बच रहा है।