बच्चे के इलाज के लिए HC से गैंगस्टर की परोल मंज़ूर

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gangster granted 8 weeks parole by hc for childs treatment financial status to be assessed
NBT न्यूज, चंडीगढ़

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हत्या, अपहरण और अन्य मामलों में सजा काट रहे एक गैंगस्टर बेटे के इलाज के लिए मंगलवार को आठ हफ्ते की पैरोल देने का आदेश जारी किया है। मामला हरियाणा के अंबाला जिला से संबंधित है। जस्टिस संजय वशिष्ठ ने यह आदेश अंबाला निवासी रंदीप सिंह उर्फ काला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।
हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे की गंभीर मेडिकल स्थिति को देखते हुए केवल तकनीकी आधार पर परोल से इनकार करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि संबंधित उपायुक्त के माध्यम से कैदी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट एक सप्ताह में अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चे के विशेष अस्पताल में इलाज का खर्च उठाने की उनकी क्षमता है या नहीं। याचिकाकर्ता ने हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्परेरी रिलीज) एक्ट, 2022 के तहत तीन सप्ताह की परोल मांगी थी। उसका कहना था कि उसका तीन वर्ष पांच माह का बेटा हिमांशु स्पाइना बिफिडा (रीढ़ से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल बीमारी) से पीडि़त है। रोहतक के सनफ्लैग ग्लोबल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बच्चे की सर्जरी की सलाह दी है, लेकिन जेल में होने के कारण वह बेटे की देखभाल नहीं कर पा रहा है।