Up To 50 Lakh Education Loan For Disabled Students Haryana Governments New Initiative
दिव्यांग छात्रों को 50 लाख का लोन मिलेगा
नवभारतटाइम्स.कॉम•
NBT न्यूज, चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने, उच्च शिक्षा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए शिक्षा ऋण योजना लागू की है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को भारत और विदेश के शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए 50 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराएगा।सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी दिव्यांग विद्यार्थी प्रवेश लेने के बाद अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ेे। योजना का लाभ भारत के साथ-साथ विदेश में अध्ययन करने वाले पात्र विद्यार्थियों को भी मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। उसकी दिव्यांग कम से कम 40 प्रतिशत होनी चाहिए।
सामान्य श्रेणी के आवेदकों की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है, जबकि मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई है। यदि शिक्षा ऋण की राशि 15 लाख रुपये या उससे अधिक है तो भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत जारी यूडीआईडी रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा।