सेबी बदल रहा है शिकायत सुलझाने का तरीका

नवभारत टाइम्स
सेबी बदल रहा है शिकायत सुलझाने का तरीका
(फोटो- नवभारत टाइम्स)
NBT रिपोर्ट, मुंबई

बाजार रेगुलेटर सेबी (SEBI) अपने ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) सिस्टम में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद निवेशकों की शिकायतों को ज्यादा तेजी, पारदर्शिता और आसानी से सुलझाना है। सेबी ने इन बदलावों पर आम लोगों और बाजार से जुड़े लोगों से 13 अगस्त तक राय मांगी है।
रेगुलेटर ने अपने कंसल्टेशन पेपर में कहा, विवाद सुलझाने (सुलह और मध्यस्थता) का काम अब प्राइवेट संस्थाओं से लेकर सीधे स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं (MIIs) को सौंप दिया जाएगा। सेबी का कहना है कि इन संस्थाओं का लिस्टेड कंपनियों और बिचौलियों पर बेहतर कंट्रोल होता है और वे उनसे नियमों का पालन ज्यादा कड़ाई से करवा सकते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, अब स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन खुद टेक्नॉलजी पर आधारित ऑनलाइन प्लैटफॉर्म चलाएंगे। वे विवाद सुलझाने वाले मध्यस्थों की लिस्ट बनाएंगे और उनकी नियुक्ति का पूरा काम संभालेंगे।

पुराने सिस्टम की कमियां होंगी दूर : सेबी को बाजार के जानकारों और निवेशकों से फीडबैक मिला है कि मौजूदा सिस्टम में कई दिक्कतें हैं। जैसे—मध्यस्थों को चुनने में देरी होना, उनके पेमेंट में समस्या और फैसलों को लागू करने में आने वाली मुश्किलें। इन कमियों को दूर करने के लिए सेबी पुराने ‘प्री-ODF’ सिस्टम की अच्छी बातों को वापस ला रहा है, जिसमें MIIs का कंट्रोल ज्यादा होता था।

क्या है SCORES प्लैटफॉर्म?: इस व्यवस्था में दो मुख्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए SCORES प्लैटफॉर्म और विवादों को सुलझाने के लिए SMART ODR पोर्टल। SCORES पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां आप अपनी शिकायत की सही कैटिगरी उसकी प्रकृति चुन सकते हैं। इसके बाद उस संस्था का नाम चुनें जिसके खिलाफ आपको शिकायत है। यहां आप अपनी शिकायत की ताजा स्थिति पर नजर रख सकते हैं। शिकायतों का निपटारा समय पर हो, इसके लिए सिस्टम अपने आप संबंधित संस्थाओं को रिमाइंडर भेजता रहता है। अगर आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो संस्था से जवाब मिलने के 15 दिनों के भीतर पहले लेवल के रिव्यू के लिए आवेदन करें। इसी तरह, जवाब मिलने के 15 दिनों के भीतर दूसरे लेवल के रिव्यू की मांग की जा सकती है। शिकायत बंद होने के 15 दिनों के भीतर अपनी राय दे सकते हैं।

सेबी बदल रहा है शिकायत सुलझाने का तरीका