Supreme Courts Big Decision Ban On Green Clearance From Retrospective Date Centers Order Canceled
पिछली तारीख से ‘हरी’ झंडीपर रोक, SC ने पलटा फैसला
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें पर्यावरणीय मंजूरी के बिना शुरू प्रॉजेक्ट्स को बाद में अनुमति देने की व्यवस्था थी। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश आगे के प्रॉजेक्ट पर लागू होगा। पहले से दी गई मंजूरी पर असर नहीं पड़ेगा।केंद्र ने बिना मंजूरी शुरू प्रॉजेक्ट्स को बाद में अनुमति देने के लिए 2021 में ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल-142 के तहत विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट प्रॉजेक्ट को बाद में पर्यावरणीय मंजूरी का आदेश दे सकता है। वहीं, केंद्र सरकार सिर्फ वैधानिक अधिसूचना जारी कर प्रॉजेक्ट शुरू होने के बाद पर्यावरण मंजूरी का प्रावधान कर सकती है। सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश या ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए ऐसा नहीं किया जा सकता।