सहारा शहर मामले में सरकार, नगर निगम से जवाब तलब

नवभारतटाइम्स.कॉम

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा शहर के मामले में राज्य सरकार और नगर निगम को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने दोनों से जवाब मांगा है। यह मामला सहारा की लीज रद्द करने और कब्जा लेने से जुड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को करेगा।

सहारा शहर मामले में सरकार, नगर निगम से जवाब तलब

n NBT न्यूज, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा शहर की लीज रद्द करके उसका कब्जा लेने के मामले में राज्य सरकार और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को करने को कहा है। यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने मेसर्स सहारा इंडिया कमर्शल कॉरपोरेशन की ओर से दाखिल एसएलपी पर सुनवाई करते हुए गत 29 मई को पारित किया।

गौरतलब है कि सहारा ने एसएलपी दायर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 22 अप्रैल 2026 के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने सहारा की लीज डीड खारिज होने और उसका कब्जा लेने के नगर निगम के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को पोषणीय न हेाने के आधार पर खारिज कर दिया था।