छेड़छाड़ के विरोध में हमले के 4 दोषियों को 5-5 साल कैद

नवभारतटाइम्स.कॉम

बाराबंकी में छेड़छाड़ के विरोध पर जानलेवा हमला करने वाले चार दोषियों को सजा सुनाई गई। अपर जिला जज राकेश कुमार सिंह ने नूर आलम, मो. इमरान, मो. परवेज और नूर मोहम्मद को पांच-पांच साल कैद और 54-54 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। यह घटना 25 मार्च 2021 को किंतूर में हुई थी।

attack in protest of molestation 4 convicts sentenced to 5 years each and heavy fine

nNBT न्यूज, बाराबंकीः अपर जिला जज राकेश कुमार सिंह ने छेड़छाड़ के विरोध पर जानलेवा हमले के दोषी नूर आलम, मो. इमरान, मो. परवेज व नूर मोहम्मद को बुधवार को पांच-पांच साल कैद और 54-54 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। नूर आलम के खिलाफ 25 मार्च 2021 की रात बदोसराय के किंतूर में एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी करने का केस दर्ज हुआ था। इसके दो दिन बाद ही चारों ने महिला के घर में घुसकर जानलेवा हमला किया था।