रेप पीड़िता की विश्वसनीय गवाही सजा के लिए पर्याप्त: HC

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर रेप मामले में करनपाल उर्फ किरण की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार जैसे मामलों में पीड़िता की गवाही ही सजा के लिए काफी है। इसके लिए किसी अन्य सबूत की जरूरत नहीं है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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nNBT रिपोर्ट, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप के दोषी करनपाल उर्फ किरण की अपील खारिज कर दी और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच ने कहा कि बलात्कार जैसे संगीन मामलों में पीड़िता की एकल गवाही, यदि विश्वसनीय हो तो दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। इसके लिए किसी अन्य साक्ष्य की पुष्टि आवश्यक नहीं है।