Minor Rape Convict Gets 20 Years Rigorous Imprisonment And 1 Lakh Fine
नाबालिग से दुष्कर्म में 20 वर्ष का कारावास
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT न्यूज, आरडीसी
विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो एक्ट ) एवं अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अयान उर्फ लक्की को दोषी करार देकर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने जुर्माने के रूप में प्राप्त होने वाली पूरी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार, मामला थाना नंदग्राम क्षेत्र का है। 28 जून 2022 को दर्ज मामले में आरोप था कि अयान उर्फ लक्की ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम थी।विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मारपीट, नाबालिग से दुष्कर्म तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर यौन अपराध के आरोप में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसके परिजनों और विवेचक समेत विभिन्न गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता के सुसंगत एवं विश्वसनीय बयान, अन्य साक्ष्य तथा परिस्थितिजन्य तथ्य अभियोजन के आरोपों की पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि चिकित्सीय परीक्षण में बाहरी चोटों का अभाव मात्र पीड़िता के बयान को कमजोर नहीं करता।