Rape Of Minor Manoj Convicted Under Pocso Act Gets 6 Years Jail 20 Thousand Fine
यौन शोषण में 6 साल जेल
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT न्यूज, आरडीसी: नाबालिग को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथी अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश नीरज गौतम की कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, थाना नंदग्राम क्षेत्र में 22 मार्च 2021 को आरोपी मनोज निवासी हरवंश नगर नई बस्ती, नंदग्राम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में 24 मार्च 2021 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप साबित किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी मनोज को नाबालिग को भगा कर ले जाने की धारा में 6 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट के तहत 4 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही कुल 20 हजार रुपये जुर्माना पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।