1 Lakh Old Trucks And Buses To Be Removed From Ncr Big Step To Reduce Pollution
NCR में धुआं उगलने वाले एक लाख ट्रक होंगे बाहर
नवभारतटाइम्स.कॉम•
NBT न्यूज, चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने दिल्ली एनसीआर में आने वाले जिलों को प्रदूषण मुक्त बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। प्रदूषण फैलाने वाले एक लाख पुराने ट्रकों और बसों को सड़कों से हटाने की कार्रवाई गुरुवार को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बीएस-4 या उससे पुराने 92,000 पुराने ट्रकों और 16,000 बसों को हटाने के लिए नई योजना लागू की है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एनसीआर जिलों में नए बीएस-6, इलेक्ट्रिक (ईवी) और सीएनजी ट्रक व बस खरीदने पर 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर (रोड टैक्स) की छूट मिलेगी। वहीं, पुराने यानी इस्तेमाल किए गए ऐसे वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए बीएस-4 या उससे पुराने ट्रक और बसों पर एक साल से अधिक समय से लंबित बकाया देनदारियों को भी माफ करने का फैसला किया है। इससे परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा
इस संबंध में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू ने गुरुवार को लिखित आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की हवा में जहर घोल रहे पुराने ट्रक-बसों को बाहर निकाला जाएगा। इनमें करीब एक लाख ट्रक और 16,329 बसें शामिल हैं। इन ट्रक-बसों के मालिकों को बीएस-3 श्रेणी तक के वाहन को अनिवार्य रूप से अधिकृत सेंटरों पर स्क्रैप कराना होगा। बीएस-4 वाहनों को स्क्रैप कराने की जगह एनसीआर से बाहर या दूसरे राज्यों में बेचने का विकल्प भी मिलेगा। बदले में प्रदेश सरकार इन वाहन मालिकों को क्षतिपूर्ति के तौर पर नए बीएस-4 अथवा उससे कड़े उत्सर्जन मानकों वाले इलेक्ट्रिक और सीएनजी ट्रकों एवं बसों की खरीद पर पूरा मोटर वाहन कर माफ कर देगी। इसके अलावा वाहनों के पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी जाएगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की सहायता योजना के तहत एनसीआर जिलों में पुराने ट्रकों एवं बसों (बीएस-4 अथवा उससे पूर्व उत्सर्जन मानकों वाले) के प्रतिस्थापन पर मोटर वाहन कर में छूट प्रदान करने को मंजूरी दी गई थी।