पुरानी गाड़ियों पर 50 फीसदी छूट

नवभारतटाइम्स.कॉम
50 discount on old vehicles big relief for bs 4 truck bus owners
पुराने यानी इस्तेमाल किए गए ऐसे वाहनों की खरीद पर 50 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए बीएस-4 या उससे पुराने ट्रक और बसों पर एक साल से अधिक समय से लंबित बकाया देनदारियों को भी माफ करने का फैसला किया है। इससे परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिले। सरकार ने यह सुविधा उन वाहन मालिकों के लिए शुरू की है जिनके पास हरियाणा के एनसीआर जिलों में पंजीकृत बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले ट्रक और बस हैं। यदि वे अपने पुराने वाहन की जगह नया या पुराना बीएस-6, इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहन खरीदते हैं तो उन्हें राहत मिलेगी। यह छूट वाहन के पहले पंजीकरण की तारीख से 10 साल तक लागू रहेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से सड़कों पर पुराने वाहन कम होंगे।