हत्या मामले में 3 दोषी, 8-8 साल की हुई सज़ा

नवभारत टाइम्स

मुरादाबाद के चर्चित कुशांक गुप्ता हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक और उसके दो साथियों को गैंगस्टर ऐक्ट में दोषी पाया गया है। तीनों को आठ-आठ साल की कैद और पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई है। यह फैसला एडीजे-5 की अदालत ने सुनाया है।

हत्या मामले में 3 दोषी, 8-8 साल की हुई सज़ा
(फोटो- नवभारत टाइम्स)

NBT रिपोर्ट, मुरादाबाद: मुरादाबाद के चर्चित कुशांक गुप्ता हत्याकांड में अदालत ने मूंढापांडे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हिस्ट्रीशीटर ललित कौशिक समेत उसके दो साथियों को गैंगस्टर ऐक्ट में दोषी करार देते हुए तीनों को 8-8 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे-5 विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत ने सुनाया। दोषियों में ललित कौशिक, खुशवंत सिंह उर्फ भीम और शार्प शूटर केशव शरण शर्मा शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, केशव शरण शर्मा पहले भी आहूजा ग्रुप के एमडी मनोज आहूजा की सुपारी लेने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। मुख्य आरोपी ललित कौशिक कई गंभीर मामलों में पहले से बलरामपुर जेल में बंद है, जबकि खुशवंत सिंह मुरादाबाद जेल में था।