'बिना पंजीकरण के चल रही साइट्स का करें चालान'

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हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 500 वर्ग गज से बड़ी निर्माण साइट्स का डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य हो। बिना पंजीकरण वाली साइटों पर चालान होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाली पंजीकृत साइटों पर भी कार्रवाई होगी। प्रदेश में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत किया गया है।

action to be taken on construction sites without registration environment minister gives strict instructions

n NBT न्यूज, गुड़गांव

हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान वायु व जल प्रदूषण नियंत्रण , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीएंडडी वेस्ट और सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा 500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल वाली निर्माण साइट्स का डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। जो साइट्स बिना पंजीकरण के चल रही हैं, उनके चालान किए जाएं। वहीं, पंजीकृत साइट्स के नियमों का उल्लंघन करने पर भी सख्त कार्रवाई करें।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया गया है। कई कंटीन्यूअस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं और औद्योगिक इकाइयों में एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग, एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलिंग जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्री ने यमुना में गिरने वाले अनट्रीटेड पानी के स्रोतों की पहचान कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीवरेज प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई एसटीपी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और यमुना कैचमेंट क्षेत्र में मौजूदा एसटीपी का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इस मौके पर एसीएस सुधीर राजपाल, पीसीबी चेयरमैन जे. गणेशन, सदस्य सचिव योगेश कुमार मौजूद रहे।