2 निवेश कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द, 150 NBFCs पर गाज

नवभारतटाइम्स.कॉम

भारतीय रिजर्व बैंक ने दो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। 150 एनबीएफसी पर भी कार्रवाई हुई है। इन कंपनियों ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर करने की अर्जी दी थी। आरबीआई ने एच.डी.एफ.सी. होल्डिंग्स का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया है। चार अन्य एनबीएफसी ने भी अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया है।

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पीटीआई, मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने गुरुवार को बताया कि उसने दो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों (CICs) का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (CoR) कैंसल कर दिया है। इन कंपनियों ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर करने की अर्जी दी थी।एक नोटिफिकेशन में केंद्रीय बैंक ने बताया कि उसने 150 NBFC का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है।

RBI के आधिकारिक बयान के मुताबिक, इन कोर निवेश कंपनियों के नाम RR Holdings और Anjali Capfin हैं। इन्हें उन NBFCs की लिस्ट में शामिल किया गया है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया है। RBI ने कहा कि इन दोनों का रजिस्ट्रेशन इसलिए रद्द किया गया क्योंकि अब ये उन शर्तों को पूरा करती हैं जहां बिना रजिस्ट्रेशन के भी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर काम किया जा सकता है। हालांकि, टाटा संस की मई 2024 की उस अर्जी पर अब तक कोई खबर नहीं आई है जिसमें उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करने की मांग की थी। टाटा संस फिलहाल RBI की 'अपर-लेवल' NBFC लिस्ट में शामिल है। अगर टाटा संस का सरेंडर स्वीकार हो जाता है, तो उसे शेयर बाजार में लिस्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

RBI ने HDFC होल्डिंग्स का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है। गुरुवार को RBI ने यह भी जानकारी दी कि चार अन्य NBFC- गुरु कृपा फिनवेस्ट, गजराज सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज, अशोक विनियोग और पूर्वांचल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी ने भी अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया है।