तेल की ज़रूरत से ज्यादा बिक्री पर होगी सख्ती, नाकाबंदी हुई

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हरियाणा सरकार ने डीजल और पेट्रोल की जरूरत से ज्यादा बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया है। खाद्य विभाग ने पेट्रोल पंपों की बिक्री पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अवैध टैंकरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीमा जिलों में विशेष अभियान चलेगा। बड़े उपभोक्ता सीधे पंपों से ईंधन न खरीदें। बिना दस्तावेजों के टैंकरों की जांच होगी।

तेल की ज़रूरत से ज्यादा बिक्री पर होगी सख्ती, नाकाबंदी हुई

NBT न्यूज, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने राज्य में डीजल (एचएसडी) और पेट्रोल (मोटर स्पिरिट) की असामान्य रूप से बढ़ी बिक्री तथा दूसरे राज्यों में हो रही कथित अवैध आवाजाही को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी उपायुक्तों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को विशेष निर्देश जारी करते हुए पेट्रोल पंपों की बिक्री पर नजर रखने, अवैध टैंकरों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सीमा जिलों में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के आदेश दिए हैं।

विभाग को मिली रिपोर्टों में सामने आया है कि कई जिलों में डीजल और पेट्रोल की असामान्य मात्रा सीधे खुदरा पेट्रोल पंपों से खरीदी जा रही है। जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि कुछ बड़े उपभोक्ता, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और परिवहन संचालक तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से सीधे ईंधन खरीदने के बजाय खुदरा पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन ले रहे हैं। सरकार के अनुसार, इससे न केवल निर्धारित आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि राजस्व और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ रही हैं।

आदेश में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर डीजल और पेट्रोल को बिना अनुमति वाले अथवा बिना कैलिब्रेशन वाले टैंकरों में राज्य की सीमाओं के पार ले जाने की सूचनाएं मिली हैं। इसे पेट्रोलियम कानूनों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन माना गया है। जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध बिल, डिलीवरी चालान और विस्फोटक सुरक्षा प्रमाणपत्र के ईंधन ढोने वाले टैंकरों की सघन जांच की जाए। यदि कोई टैंकर आवश्यक दस्तावेजों के बिना पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा पेट्रोलियम नियंत्रण आदेशों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

सरकार ने विशेष रूप से उन जिलों में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से लगती हैं। इनमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल, नूंह, सिरसा, फतेहाबाद और अंबाला समेत अन्य जिले शामिल हैं। रणनीतिक सीमाओं पर 24 घंटे चेक पोस्ट पर चेकिंग होगी। जिन पेट्रोल पंपों की बिक्री का रिकॉर्ड असामान्य होगी, उनका तत्काल ऑडिट कराया जाएगा। पंप किसी व्यावसायिक उपभोक्ताओं को थोक मात्रा में डीजल-पेट्रोल की आपूर्ति न करें।

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