पत्नी की हत्या में पति और उसके भाई समेत 3 को उम्रकैद की सज़ा

नवभारतटाइम्स.कॉम•
husband brother and 3 others sentenced to life imprisonment in wifes murder case major verdict by greater noida court
nNBT न्यूज, ग्रेटर नोएडा

जिला न्यायालय ने पत्नी की हत्या के करीब 11 साल पुराने मामले में पति और उसके भाई समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दादरी निवासी इनाम और उसके भाई बबलू के अलावा बुलंदशहर निवासी आजाद पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर तीनों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, 16 जुलाई 2015 को इस्लामुद्दीन ने दादरी थाने में अपनी बहन वरीसा की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि वरीसा की शादी करीब 15 साल पहले इनाम से हुई थी। दंपती के चार बच्चे थे। आरोप था कि इनाम पत्नी पर शक करता था। इसी बात पर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन दोपहर करीब डेढ़ बजे इनाम वरीसा को कमरे में लेकर गया। उसके साथ उसका बड़ा भाई बबलू और आजाद भी मौजूद थे। आरोप है कि इनाम ने बच्चों को घर से बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद तीनों कमरे से बाहर निकले। बच्चों ने मां के बारे में पूछा तो उन्हें ननिहाल जाने की बात कही। इसके बाद मायके वालों को भी वरीसा के नहीं मिलने की जानकारी दी गई। शक होने पर इस्लामुद्दीन दादरी के किदवई नगर स्थित घर पहुंचा। वहां सामान अस्त-व्यस्त मिला। बेड खोलने पर वरीसा का शव उसके अंदर पड़ा मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि वरीसा की गला घोंटकर हत्या की गई थी। जांच में पत्नी पर शक करने की बात भी सामने आई। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम सजा देने की मांग की, जबकि अभियोजन ने कड़ी सजा की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने इनाम, बबलू और आजाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।