Action Against Constable For Second Marriage Correct Important Decision By High Court
'दूसरी शादी के चलते सिपाही पर विभागीय कार्रवाई गलत नहीं'
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली , 1956 के नियम 29 के उल्लंघन पर छोटा या बड़ा दंड दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने महिला सिपाही विनीता कुमारी की याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं। उन पर आरोप था कि पुलिस सेवा में आने के बाद उन्होंने पहले पति को तलाक दिए बिना दुर्गेश कुमार गौतम से विवाह कर लिया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस उल्लंघन पर न्यूनतम सजा तीन वर्ष की वेतनवृद्धि रोकना है, जो लघु दंड है। इसलिए बड़े दंड नहीं लगाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि विभागीय कार्रवाई गलत नहीं है। दंड तय करना तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी का विवेक है।