Only Dm Has The Right To Call A Meeting On No confidence Motion Allahabad High Court
... तो फिर अविश्वास प्रस्ताव की बैठक DM ही बुलाएंगे: कोर्ट
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सहकारी समिति के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने का अधिकार केवल जिलाधिकारी के पास है। UP सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 465 के तहत जिलाधिकारी ही निर्धारित प्राधिकारी हैं और यह अधिकार किसी दूसरे अधिकारी को सौंपा या आगे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने मेरठ के खजूरी, परीक्षितगढ़ ब्लॉक की प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के चेयरमैन से जुड़े मामले में यह फैसला दिया। इसी के साथ पारित अविश्वास प्रस्ताव रद्द किया। हालांकि निर्धारित प्रक्रिया से नए सिरे से अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति दी।