कब्ज़े की तारीख से पहले प्रॉजेक्ट छोड़ा तो आवंटी को नहीं मिलेगा मुआवजा

नवभारतटाइम्स.कॉम•
no compensation from builder if booking cancelled before possession hrera gurugram
nNBT रिपोर्ट, गुड़गांव

बिल्डर ने प्रॉजेक्ट पूरा करने में देरी नहीं की और आवंटी ने खुद कब्जे की तय तारीख से पहले बुकिंग रद्द कर दी, तो बाद में बिल्डर से मुआवजे की मांग नहीं की जा सकती। HRERA गुड़गांव के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर राजेंद्र कुमार की अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया कि मुआवजे के लिए डिवेलपर की ओर से रेरा कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन साबित होना जरूरी है। अदालत ने नई दिल्ली के द्वारका निवासी बिजॉय मोहांती के 2 करोड़ रुपये से ज्यादा के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया। बिजॉय ने जून 2013 में गुड़गांव के सेक्टर-88 स्थित मैसर्स सिल्वरग्लैड्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट ‘मर्चेंट प्लाजा’ में अपार्टमेंट बुक किया था। कीमत 53.32 लाख रुपये थी और 16.42 लाख रुपये दिए थे। बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट के मुताबिक कब्जा 9 जून 2017 तक दिया जाना था। हालांकि एग्रीमेंट में फिटिंग्स और फिक्स्चर के विवरण को लेकर विवाद के बाद आवंटी ने सितंबर 2015 से ही रकम वापस मांगनी शुरू कर दी।

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