Teacher Convicted For Sending Inappropriate Messages To 7th grade Student Sentence On 15th
टीचर ने छात्रा को गलत मेसेज भेजे, होगी सज़ा
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, गुड़गांव
एक निजी स्कूल में सातवीं कक्षा की स्टूडेंट को जबरन इंस्टाग्राम पर फॉलो करवाने और उसके बाद आपत्तिजनक मेसेज भेजने के मामले में कोर्ट ने टीचर संजू वर्मा को दोषी करार दिया है। मामले में सजा 15 अक्टूबर सुनाई जाएगी। दोषी टीचर को कोर्ट के फैसले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की ओर से बिना किसी फीस के पैरवी करने वाले अधिवक्ता दिनेश गुप्ता ने बताया कि मामला 2024 का है। आरोप था कि स्कूल में पढ़ने वाली सातवीं कक्षा की स्टूडेंट को टीचर ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करने के लिए मजबूर किया और बाद में उसे गलत संदेश भेजे। अधिवक्ता दिनेश गुप्ता ने कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।