ठगी के आरोपी बुजुर्ग की जमानत याचिका खारिज

नवभारतटाइम्स.कॉम•
ठगी के आरोपी बुजुर्ग की जमानत याचिका खारिज
NBT रिपोर्ट, गुड़गांव : निवेश का झांसा दे 32 लाख 20 हजार रुपये की ठगी में 83 साल के आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अपूर्वा अरोड़ा ने फैसला दिया। शिकायतकर्ता ने 32.20 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दी थी। बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र, बीमारियों और 99 दिनों से अधिक समय से हिरासत में होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

ठगी के आरोपी बुजुर्ग की जमानत याचिका खारिज