Consumer Commission Orders Company To Pay Rs 1260 Lakh Compensation For Faulty Solar System
20 लाख खर्च कर बना पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बनापरी चौक और अंसल प्लाजा कट से भरी जा रहीं सवारियां
Contributed by: sunil.pandey2|नवभारतटाइम्स.कॉम•
nNBT न्यूज, ग्रेटर नोएडा
नोएडा के होशियारपुर निवासी कृष्ण यादव के घर पर लगा सोलर सिस्टम दो महीने बाद ही खराब हो गया। शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग ने कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए एआरएस इंटरप्राइजेज लिमिटेड को 12 लाख 60 हजार रुपये छह फीसदी ब्याज सहित 30 दिन में देने का आदेश दिया है। साथ ही पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने होंगे। कृष्ण यादव ने ग्रेनो वेस्ट की कंपनी से घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाया था। इसके लिए उन्होंने बैंक से 7.80 लाख रुपये का लोन लिया और बाकी रकम अपने खाते से दी। सिस्टम लगाने के दो महीने बाद ही वह केवल दो घंटे का बैकअप देने लगा। कंपनी में शिकायत करने पर भी समस्या दूर नहीं हुई। कंपनी के इंजीनियर ने निरीक्षण के दौरान सिस्टम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। मरम्मत के बाद भी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद आयोग ने सुनवाई कर कंपनी को भुगतान का आदेश दिया।