पार्क में बने भाजपा पार्षद के दफ्तर पर चलेगा बुलडोज़र

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bulldozer to run on bjp councilors office built on park land high court orders
n NBT रिपोर्ट, लखनऊ

नगर निगम की जमीन पर बने भाजपा पार्षद के कार्यालय पर अब बुलडोजर चलना तय है। सरोजनीनगर तहसील के खरिका प्रथम वॉर्ड में पार्क की जमीन पर पार्षद केएन सिंह द्वारा बनाए गए दफ्तर को खाली करवाने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। नगर आयुक्त को 3 महीने के भीतर कार्रवाई पूरी करने को कहा है।
 खरिका प्रथम वॉर्ड में गाटा संख्या 535, रकबा 0.2280 हेक्टेअर जमीन राजस्व रेकॉर्ड में बंजर दर्ज है। इसका उपयोग पार्क के रूप में हो रहा है। आरोप है कि केएन सिंह ने इस पर अवैध तरीके से पक्का निर्माण कर अपना कार्यालय बना लिया है। शिकायतकर्ता सुलतान खान ने शासन-प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पहले मंडलायुक्त विजय विश्वास ने भी अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। इसके बाद पीड़ित ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में केएन सिंह का कहना है कि कई साल पहले रामलीला ग्राउंड पर जनसुनवाई के लिए कार्यालय बनाया था। वर्तमान में उस कार्यालय को छोड़कर वॉर्ड में ही अस्थायी टिन शेड में बैठकर सुनवाई होती है।

हाई कोर्ट ने क्या कहा? : 20 अगस्त को कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अब यह क्षेत्र नगर निगम सीमा में आता है, इसलिए याचिकाकर्ता नगर आयुक्त के सामने नई शिकायत दर्ज कराए। आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 3 महीने के भीतर जांच पूरी कर अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाए।