मिड सेशन में कोर्ट का आदेश, तीन दिन में खाली होगा विद्या मंदिर स्कूल

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court order vidya mandir school to be vacated in three days students education in jeopardy
nNBT न्यूज, लखनऊ : नरही स्थित विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल को लेकर जारी कानूनी विवाद में नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत सुनवाई करते हुए जिला जज (डीजे) कोर्ट ने 10 सितंबर तक स्कूल भवन को खाली कराने का निर्णय सुनाया है।

इस फैसले से स्कूल के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। वर्तमान में इस विद्यालय में 243 छात्राएं पंजीकृत हैं, जबकि 5 शिक्षक और दो नियमित शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं। मिड-सेशन में स्कूल खाली होने के आदेश से न केवल छात्राओं की पढ़ाई बाधित होने की आशंका है, बल्कि उनके और स्टाफ के अन्यत्र समायोजन (एडजस्टमेंट) को लेकर भी गहरा संशय बना हुआ है। प्रशासन जहां कोर्ट के आदेश के तहत 10 सितंबर तक परिसर खाली कराने की तैयारी में जुट गया है, वहीं स्कूल मैनेजमेंट अब कानूनी जंग को आगे बढ़ाने के मूड में है।
नजूल भूमि का तर्क देकर दोबारा हाई कोर्ट जाने की तैयारी : प्रशासनिक कार्रवाई के बीच स्कूल मैनेजमेंट मामले को नए सिरे से हाई कोर्ट ले जाने की रणनीति बना रहा है। मैनेजर संतोष रस्तोगी का दावा है कि जिस जमीन पर कब्जा मांगा जा रहा है, वह विपक्षी पक्ष की निजी संपत्ति नहीं बल्कि नजूल की भूमि है। इस नए तथ्य के आधार पर याचिका दाखिल कर राहत की मांग की जाएगी।