School Fined 150 Lakh Ordered Admission Within A Week Permanent Lok Adalats Strict Decision On Rte Violation
स्कूल पर "1.50 लाख का जुर्माना, एक हफ्ते में एडमिशन का आदेश
नवभारतटाइम्स.कॉम•
nNBT न्यूज, फरीदाबाद
शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत पात्र बच्चों को दाखिला न देना एक निजी स्कूल के लिए गले की फांस बन गया है। परमानेंट लोक अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल को आदेश दिया है कि वह शिवकुमार, अवनी और पीयूष नामक तीनों बच्चों का दाखिला एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करे। इसके साथ ही, अदालत ने स्कूल पर प्रति बच्चा 50 हजार रुपये (कुल 1.5 लाख) का जुर्माना लगाया है, जो हर्जाने के रूप में बच्चों के माता-पिता को दिया जाएगा।शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेशों के बावजूद स्कूल प्रबंधन दाखिले में आनाकानी कर रहा था, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा। हरियाणा अभिभावक एकता मंच के पदाधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिवकुमार जोशी और महासचिव एडवोकेट बीएस विरदी ने कहा कि यह फैसला उन स्कूलों के लिए सबक है जो आरटीई नियमों का उल्लंघन करते हैं। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि अब तक उनके प्रयासों से 10 से अधिक बच्चों का दाखिला शहर के नामी स्कूलों में कराया जा चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्कूल ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया, तो अवमानना का केस दर्ज कराया जाएगा और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की जाएगी।