सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर के प्रस्ताव को किया खारिज

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supreme court rejects builder parsvnath developers proposal setback for buyers
n NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पार्श्वनाथ डिवेलपर्स के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें परेशान होम बायर्स को फ्लैटों का कब्जा देने या ब्याज सहित उनकी रकम लौटाने की योजना का ब्योरा दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह प्रस्ताव पहली नजर में कार्रवाई टालने और होम बायर्स को फ्लैटों का कब्जा देने व उनकी रकम लौटाने में देरी करने का एक और तरीका प्रतीत होता है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने चेतावनी दी कि यदि कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों में सभी अलॉटी या होम बायर्स के दावों को संतुष्ट करने वाला नया प्रस्ताव रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया, तो अदालत को उनकी सभी जिम्मेदारियां एक हाई पावर कमिटी (HPC) को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। होम बायर्स के दावों में रकम की वापसी, कब्जा देने में हुई देरी के लिए मुआवजा और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के आदेशों को लागू न करने से संबंधित दावे शामिल हैं। पीठ ने कहा कि यह प्रस्ताव फ्लैटों का कब्जा देने और होम बायर्स की रकम लौटाने के अनुपालन में देरी के अलावा और कुछ नहीं, यह कार्रवाई को टालने का एक और तरीका है। कोर्ट ने कंपनी को एक और प्रस्ताव दाखिल करने की अनुमति दी, जो उन होम बायर्स को स्वीकार्य हो सकता है, जो घर के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।