सरकारी डॉक्टर को राहत, FIR का आदेश रद्द

नवभारतटाइम्स.कॉम
big relief for government doctor fir order cancelled important decision by allahabad high court
n NBT रिपोर्ट, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और लोकसेवकों को सुरक्षा देने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की नई कानूनी प्रक्रिया के तहत अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के एसीजेएम कोर्ट के सरकारी सर्जन डॉ. राहुल वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश और संबंधित आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने डॉ. राहुल वर्मा की याचिका पर दिया है। गौतमबुद्ध नगर के धीरेंद्र ने यथार्थ अस्पताल पर पत्नी की सर्जरी के दौरान मेडिकल लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी जांच के लिए सीएमओ ने तीन सदस्यीय समिति गठित की। इसमें सरकारी अस्पताल के कंसल्टेंट सर्जन डॉ. राहुल वर्मा भी सदस्य थे। शिकायतकर्ता समिति की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ और कोर्ट में अर्जी दाखिल की। एसीजेएम प्रथम ने मामले में केस दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याची सिर्फ जांच समिति का सदस्य था। उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। रेकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि वह मरीज के इलाज में सीधे तौर पर शामिल था।